FCS UP - उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग @fcs.up.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य और रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) द्वारा एफसीएस यूपी पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करता है।

<> /* Container styling */ .button-section { display: flex; gap: 20px; justify-content: center; flex-wrap: wrap; } /* Box container styling */ .button-box { width: 400px; padding: 20px; background: #f7f9fc; /* Soft background color */ border-radius: 10px; } /* Centered and bold heading */ .button-box p { font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 15px; } /* Button container */ .button-container { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; } /* Button styling */ .custom-button { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 12px 20px; border-radius: 8px; font-size: 16px; font-weight: bold; text-decoration: none !important; /* Completely removes underline */ color: #333; /* Darker text for better visibility */ box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0000.1); transition: 0.3s ease-in-out; display: inline-block; } .custom-button:hover { transform: scale(1.03); text-decoration: none !important; /* Ensures underline does not reappear */ } /* Softer colors for buttons */ .button-blue { background-color: #d0e7ff; /* Soft blue */ } .button-light-blue { background-color: #b8d8f8; /* Soft light blue */ } .button-green { background-color: #c8e6c9; /* Soft green */ } .button-pink { background-color: #f8bbd0; /* Soft pink */ } .button-dark-blue { background-color: #bbdefb; /* Soft dark blue */ } .button-red { background-color: #ffcdd2; /* Soft red */ } /* Emoji inside button */ .custom-button .emoji { font-size: 20px; }

एफसीएस यूपी पोर्टल की प्रमुख सेवाएँ

एफसीएस यूपी पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हैंजिनका उपयोग राज्य के नागरिक कर सकते हैं। ये सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

सेवा का नाम विवरण
राशन कार्ड सूची (Ration Card List) देखने की सुविधा
  • उत्तर प्रदेश के नागरिक एफसीएस यूपी पोर्टल पर जाकर पात्र गृहस्थी (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं।
  • लाभार्थी राशन कार्ड संख्याजिलातहसील और ग्राम पंचायत के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन (New Ration Card Application)
  • जिनका नाम राशन कार्ड सूची में नहीं हैवे नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए संबंधित पूर्ति कार्यालय (Ration Office) या CSC केंद्र पर जाना होता है।
  • आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
ई-राशन कार्ड डाउनलोड (e-Ration Card Download)
  • जिनका राशन कार्ड जारी हो चुका हैवे एफसीएस यूपी पोर्टल से ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके लिए राशन कार्ड नंबर दर्ज करके डिजिटल राशन कार्ड की कॉपी प्राप्त की जा सकती है।
राशन वितरण की जानकारी (Ration Distribution Details)
  • पोर्टल पर राशन वितरण की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
  • लाभार्थी देख सकते हैं कि उन्हें कितनी मात्रा में गेहूंचावलचीनी और केरोसिन आवंटित किया गया है।
  • FPS (Fair Price Shop) डीलर के माध्यम से वितरित राशन की जानकारी भी देखी जा सकती है।
यूपी राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण
  • राशन वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है।
  • शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन शिकायत फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
FCS UP

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो राज्य के निवासियों को सस्ते दामों पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह खाद्य एवं रसद विभागउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाले राशन (गेहूंचावलचीनीआदि) प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य एवं रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) राज्य के नागरिकों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए https://fcs.up.gov.in/ पोर्टल संचालित करता है। इस पोर्टल पर राशन कार्ड से जुड़ी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं.

UP Ration Card List 2026

उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में नागरिकों को खाद्यान्न राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता हैतथा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र लोगों की सूची प्रतिमाह जारी की जाती है.

नीचे उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल - fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड की पात्रता सूची को चेक करने की प्रक्रिया की पुरी जानकारी उपलब्ध है.

चरण - १: उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाएं.

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहाँ आप होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक्स सेक्शन में मौजूद राशन कार्ड की पात्रता सूची के विकल्प पर क्लिक कर दें.
UP Ration Card Portal

चरण - 2: अपने क्षेत्र का चुनाव करें.

  • अब नए पेज पर आप अपने जिलेटाउन/ ब्लाकऔर ग्राम पंचायत का चुनाव करें.
  • अब आपको चुनें हुए ग्राम पंचायत में मौजूद कोटेदार का नाम दिख जाएगा.
  • कोटेदार के नाम के आगे उसके अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड की संख्या दिखेगी.
नोट - नगरीय क्षेत्र या टाउन में उपस्थित राशन कार्ड के लाभार्थी लोगों के लिए "ग्राम पंचायत" का चुनाव नहीं करना होता है।
Ration Card Check

चरण - 3: पात्रता सूची देखें.

  • अब आपको राशन कार्ड वाले भाग में स्थित अंक या नंबर पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके सामने पात्रता सूची प्रदर्शित हो जाएगी.

इस पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है -

  • राशन कार्ड धारक का नाम
  • पिता/ पति का नाम
  • माता का नाम
  • यूनिट की संख्या
  • राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) करने की तिथि
  • डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
💡
यदि पात्रता सूची में आपका नाम नहीं हैतो आप निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं: टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करेंजिलाधिकारीउपजिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करेंऔर अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करें।

UP Ration Card डाउनलोड

उत्तर प्रदेश के जो नागरिक राशन कार्ड धारक हैंवे अपना राशन कार्ड डिजिटली रूप में उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधिकारिक पोर्टल या डीजीलॉकर के जरिए डाउनलोड कर सकता है. इस डिजिटल राशन कार्ड को ई-राशन कार्ड भी कहा जाता है.

डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैंइसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है.

  • सर्वप्रथम आपको यूपी राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • इसके बाद आपको नीचे की तरफ “महत्वपूर्ण लिंक” वाले अनुभाग में स्थित “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” पर क्लिक करना होगा।
Ration Card Download UP
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगाउसमें आपको राशन कार्ड संख्या और कैप्चा को नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज करने के बाद ”सूची में खोजने हेतु ओ० टी० पी० प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगाउस ओटीपी को दर्ज करके “OTP Verify” बटन पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड डाउनलोड

अब आपके सामने डिजिटल राशन आ जाएगाआप उसे डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैंइस कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी मौजूद रहती है –

  • मुखिया का नाम
  • कोटेदार का नाम
  • पिता / पति का नाम
  • निवास विवरण
  • लिंग
  • वार्ड संख्या
  • क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
  • ब्लॉक का नाम
  • ग्राम पंचायत का नाम
  • ग्राम/टाउन का नाम
  • पिन कोडइत्यादि।
💡
इसके अलावा आप चाहें तो डीजीलॉकर की मदद से भी राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको राशन कार्ड फॉर्म और जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर विजिट करना होगा. यहाँ CSC संचालक उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करके आपके राशन कार्ड आवेदन को ऑनलाइन संपन्न करेगा.

आवेदन के बाद आपको एक संदर्भ आईडी (Reference ID) प्रदान की जाएगा जिसकी मदद से आप अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करके प्राइमरी मेनू में मौजूद डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करें. अब आपके सामने सभी संबधित फॉर्म की सूची खुल जाएगीयहाँ आप  राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें.

जरुरी दस्तावेज

राशन कार्ड आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता नहीं है)।
  • आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)।
  • बैंक पासबुक की प्रति।
  • गैस कनेक्शन विवरण (यदि लागू हो)।
  • मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)।

पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए।
  • मुखिया के परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

UP Ration Card Status

आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति को देखने के चरण निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • अब होमपेज पर मौजूद विकल्प "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" पर क्लिक कर दें.
  • अब आप सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
आवेदन की स्थिति

इसके बाद आप राशन कार्ड के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.

💡
पात्र गृहस्थी के राशन में संशोधनसमर्पणया निरस्तीकरण के लिए आप जिलाधिकारीउपजिलाधिकारीया जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्तState Services Delivery Gateway (SSDG) और State Portal (SP) सेवाओं के माध्यम से किसी भी जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ आधार कार्डबैंक खाता विवरणऔर राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड – परिचय

राशन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों (Fair Price Shops - FPS) से सस्ते दामों पर अनाज प्राप्त करने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार

उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार के राशन कार्ड होते हैं:

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड

  • यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो अत्यंत गरीब हैंजैसे कि दिहाड़ी मजदूरनिराश्रित महिलाएंवृद्धदिव्यांगभूमिहीन किसान आदि।
  • इस योजना के तहत एक परिवार को 35 किलोग्राम राशन (20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल) प्रति माह दिया जाता है।
  • गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से मिलता है।

पात्र गृहस्थी (PHH) राशन कार्ड

  • यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर (APL) परिवारों को दिया जाता है।
  • प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम राशन (3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल) प्रति माह प्रदान किया जाता है।
  • गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से मिलता है।

उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया

राशन वितरण का कार्य राज्य में प्रतिमाह किया जाता हैइसके लिए प्राप्तकर्ता को अपने नजदीकी राशन की दूकान पर कार्ड के साथ वितरण के समय मौजूद होना होता हैउसके बाद प्राप्तकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाता हैऔर सफल सत्यापन के बाद राशन वितरित कर दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न वितरण प्रणाली का संचालन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य में 80,000 से अधिक सरकारी राशन दुकानें (Fair Price Shops - FPS) हैं जो लाभार्थियों को राशन प्रदान करती हैं।

💡
उत्तर प्रदेश में अब ई-पीओएस (Electronic Point of Sale) मशीनों के जरिए राशन वितरण किया जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य व्यक्ति को ही राशन मिले। राशन प्राप्त करने के लिए आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
💡
उत्तर प्रदेश में "एक राष्ट्रएक राशन कार्ड" (ONORC) योजना लागू हैजिससे प्रवासी श्रमिक किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
💡
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड संख्या ही Family ID के रूप में उपयोग होती है।

हेल्पलाइन

राशन कार्ड से संबधित किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए आप Department of Food And Public Distribution के दिए गए संपर्क विवरणों पर संपर्क करें:

ईमेलmin-food[at]nic[dot]in
संपर्क नंबर01123070637
01123070642
हेल्पडेस्क नंबर19671800-1800-150

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) में जाकर नया राशन कार्ड बनवा सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

नए राशन कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया की फोटोबैंक पासबुक की कॉपीआधार कार्ड की कॉपीनिवास प्रमाण पत्रपरिवार की आय का विवरणपरिवार के सदस्यों की कुल संख्या और बिजली/पानी/गैस का बिल जमा करना आवश्यक है।

राशन कार्ड आवेदन के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?

हांनए राशन कार्ड के लिए ₹20 का शुल्क निर्धारित हैजिसे जन सेवा केंद्र (CSC) या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

राशन कार्ड आवेदन करने के बाद कितने दिनों में कार्ड बनकर मिलेगा?

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 कार्य दिवसों के भीतर राशन कार्ड जारी किया जाता है।